होली पर बिना पूछे किसी को रंग लगाया तो जाना पड़ सकता है जेल, इन जिलों में धारा 144 लागू देखे

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Rajasthan Holi 2023 | राजास्थान होली दहन | राजस्थान में होली पर बैन | राजस्थान में होली पर धारा 144 लागू | 

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर जिले में होली पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसे लेकर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि ये हमारी धार्मिक भावना का अपमान है। सरकार जल्द से जल्द से फैसला वापस ले।

राजस्थान में होली का त्योहार विवाद में उलझता नजर आ रहा है। जोधपुर के बाद बाड़मेर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसे लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि ये हमारी धार्मिक भावना का अपमान है। होली सद्भावना, सद्भाव और रंगों का त्योहार है। होली पर धारा 144 लगाना इस सरकार का कलंक है।  ऐसे में हम अपने त्योहार कैसे माना पाएंगे। सरकार इस आदेश को जल्द वापस ले।  

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बाड़मेर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की

दरअसल, शुक्रवार को बाड़मेर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। ये 12 मार्च तक लागू रहेगी। इसी तरह जोधपुर में भी 24 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ रंग नहीं लगा सकता है। जुलूस निकालने रंग और रंग से भर गुब्बारे मरना पर भी प्रतिबंधित लगाया गया है। आदेश के अनुसार डीजी पर किसी भी प्रकार के गाने चलाना, किसी को भड़काने के लिए बजाए जाने वाले ध्वनी यंत्र पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।  

उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की

आदेश का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बतादें कि होली के त्योहार पर रंग लगाने सहित अन्य बातों को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। इससे बचने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। प्रशासन की ओर से अपील करते हुए कहा गया है कि सभी लोगों होली का त्योहार शांति के साथ मनाएं।

बांसवाड़ा और झुंझुनूं में पहले ही लग चुकी धारा 144

उल्लेखनीय है हाल ही में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाशचंद शर्मा ने भी जिलेभर में 3 मार्च की मध्यरात्रि से लेकर 15 मार्च तक के लिए धारा 144 लगा दी थी। बांसवाड़ा एसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि इसकी पालना शत प्रतिशत पालना करवाई जाएगी। धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार का कोई जुलूस निकालने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी।

जबरन किसी से चंदा नहीं मांगा जाएगा। होली खेलने के दौरान भी किसी तरह का हुड़दंग किया तो कार्रवाई होगी। उससे पहले झुंझुनूं जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए थे। झुंझुनूं में 1 मार्च से 25 अप्रेल तक धारा 144 लगाई गई है।

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